जिला दंडाधिकारी भिंड ने धारा 144 में आदेश जारी किए मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) पार्किंग भी प्रतिबंधित
भिण्ड : जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवासतव ने महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर 07 मार्च प्रातः 6 बजे से 08 मार्च की रात्रि 11.59 बजे तक जिले के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्रीवास्तव ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को को अनावश्यक पार्किंग को भी प्रतिबंधित किया है। जिला दण्डाधिकारी भिंड को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से अवगत कराया गया है कि 07 मार्च 2024 एवं 08 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर गेले के आयोजन किये जायेंगे। जिनके मुख्य मार्गो पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किये जाने के अनुरोध पर उक्त आदेश जारी किए है।
जिले के मुख्य सड़कों पर आवागमन अवरूद्ध होकर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये 07 मार्च 2024 एवं 08 मार्च 2024 को जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो पर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 07 मार्च 2024 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 08 मार्च 2024 को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की स
ड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मागों में भारी/बड़े वाहनों (रत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारीध्बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी / बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा । यह आदेश 07 मार्च 2024 को प्रातः 6 बजे से 08 मार्च 2024 को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेगें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।