Wednesday 30/ 04/ 2025 

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लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के भीतर लाभ प्रदान करने हेतु ऑनलाईन सेवाओं में विफल रहने वाले 26 अधिकारियों पर 13 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड लगा

भिंड : कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के भीतर ऑनलाईन सेवाओं में विफल रहने वाले 26 अधिकारियों पर 13 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।
कलेक्टर ने जिन अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाया है उनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर श्री पराग जैन पर 2 हजार रूपये, सीएमओ भिण्ड श्री वीरेन्द्र तिवारी पर 1 हजार 750 रूपये, तहसीलदार मिहोना श्री महेश माहौर पर 1 हजार 500 रूपये, तहसीलदार ऊमरी श्रीमती रूपम गुप्ता पर 500 रूपये, तहसीलदार एण्डोरी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव पर 250 रूपये, तहसीलदार गोहद श्री नरेश शर्मा पर 500 रूपये, तहसीलदार देहगांव श्री विश्राम शाक्य पर 500 रूपये, तहसीलदार दबोह श्री रमाशंकर शर्मा पर 500 रूपये, सीईओ जनपद पंचायत मेहगांव श्री राजीव मिश्रा पर 500 रूपये, तहसीलदार फूप श्री राकेश कुमार इमले पर 250 रूपये, तहसीलदार गोरमी श्री मनीष दुबे पर 250 रूपये, सीएमओ मौ श्री दिनेश श्रीवास्तव पर 500 रूपये, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड श्री रवि मालवीय पर 250 रूपये, तहसीलदार भिण्ड शहरी पर 250 रूपये, एसडीएम मेहगांव श्री विकास कुमार सिंह पर 250 रूपये, सीईओ जनपद गोहद श्री दिनेश शाक्य पर 250 रूपये, तहसीलदार मौ श्रीमती माला शर्मा पर 250 रूपये, सीईओ जनपद रौन श्री अखिलेश शर्मा पर 1 हजार रूपये, एसडीएम लहार श्री नवनीत शर्मा पर 250 रूपये, सीईओ जनपद अटेर श्री राजधर पटेल पर 250 रूपये, तहसीलदार भिण्ड श्री पवन चदेलिया पर 250 रूपये, सीईओ जनपद लहार श्री आरिफ खांन पर 250 रूपये, तहसीलदार अटेर श्री राजकुमार नागोरिया पर 250 रूपये, सीएमओ मालनपुर श्री यशवंत राठौर पर 250 रूपये, सीएमओ आलमपुर श्री नागेन्द्र गुर्जर पर 250 रूपये एवं तहसीलदार लहार श्री उदयसिंह जाटव पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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