Saturday 15/ 03/ 2025 

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घर बैठे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, जानें

आधार को पैन से लिंक करना (Link Aadhaar with Pan Card) अनिवार्य हो गया है क्योंकि, यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक राशि बैंक से निकालनी है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा। पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही आसान है ,और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।

कृप्या ध्यान दें: जिन लोगों ने अपना पैन और आधार कार्ड 30 जून, 2022 से पहले लिंक नहीं किया है, उन्हें 1,000 रु. की पेनल्टी देनी पड़ेगी।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

स्टेप 1:  यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू शुल्क का भुगतान करें:

  • अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in पर जायें
  • “Continue to Homepage” पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पॉप-अप दिखेगा जहाँ पर लिंक “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
  •   “Link Aadhaar” लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉप-अप दिखेगा.
    यहां आपको “मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं” विकल्प पर ओके क्लिक करने की आवश्यकता है और “कैप्चा कोड” भी भरना होगा.
  • यहां पर नेत्रहीन लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट वन टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) का विकल्प देती है. अर्थात नेत्रहीन लोगों को यह सुविधा दी गयी है कि वे “कैप्चा कोड” के स्थान पर अपने आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नम्बर पर OTP मंगा सकते हैं.
    यहाँ पर साईट का एडमिनिस्ट्रेटर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ‘वन टाइम पासवर्ड’ भेजेगा. इसलिए आधार के साथ आपका मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है.

    यहाँ पर मांगी गयी जरूरी जानकारी को भरने के बाद आपको “Link Aadhar” पर क्लिक करना होगा जिसके बाद मांगी गयी डिटेल को भरना होगा.

  •  लिंक “आधार” पर क्लिक करने के बाद आपको एक और पॉप अप विंडो मिलेगी जिसमें आपके पैन कार्ड नंबर, आपका नाम (आधार के अनुसार), जन्मतिथि, पिता का नाम आदि से संबंधित जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा. इसके साथ ही नीचे दिए गए चित्र के अनुसार इस शर्त को भी स्वीकार करना होगा कि आप अपनी आधार डिटेल को UIDAI के साथ साझा कर रहे हैं.

iv.  इनकम टैक्स पर “Proceed” बटन पर क्लिक करें

v.  चेक असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 “as other Receipts (500) “Continue” पर क्लिक करें

vi. “Others” के अंतर्गत 1000 रु. की राशि का भुगतान करें

स्टेप 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें:

i.  ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन  में  “Link Aadhaar”  पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आप बिना लॉग-इन किए इनकम टैक्स वेबसाइट पर  Quick Links सेक्शन  में   “Link Aadhaar”  विकल्प भी चुन सकते हैं।

ii.  इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करके आधार-पैन लिंकिंग के लिए “Validate” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए “Validate” पर क्लिक करें।

iii.   आवश्यक डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि भरें और “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।

iv. अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।

v. आधार-पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और अब आप आधार-पैन लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं।

 

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