सम्पूर्ण दिवस जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा मदिरा की बिक्री पूर्णतः बन्द रहेगी
भिंड : कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके लिए वर्ष 2024-25 के आबकारी ठेकों के निष्पादन की शर्तों में तद्नुसार उपबंधित भी किया गया है।
कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर भिण्ड जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा एफएल-3, होटलबारों एवं एफएल-9, 9ए, डी-1,सीएस-1बी एवं बी-3 इकाईयों एवं स्टोरेज मद्यभण्डारगार को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बन्द रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्य रखा जाना आदेशित किया गया है।