मुरैना। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर विभिन्न जाति वर्गों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक वीडियो और गाली-गलौज वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राखी सिकरवार के खिलाफ पोरसा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता विष्णु सिंह तोमर की शिकायत पर राखी सिकरवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वीडियो के माध्यम से विभिन्न जातिगत वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही थी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(b), 353(2), 79 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की गई है। घटना की तारीख 10 सितंबर 2026 बताई गई है, जबकि FIR 19 सितंबर 2026 को दर्ज की गई।
FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने राखी सिकरवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
मामले की जांच पोरसा थाना प्रभारी निरीक्षक जयदीप सिंह भदौरिया द्वारा की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो एवं उससे संबंधित डिजिटल सामग्री की भी जांच कर रही है।
⚠️ नोट: FIR में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही होगी।






