भिंड : कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि आपके कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरणों (विभागीय जॉंच अथवा कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण मासिक पेंशन शिविर दिनांक 25 जून 2025 से 26 जून 2025 में अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जावे। इस हेतु आपका व आपके कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी का माह जून 2025 का वेतन लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तक अथवा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है उनका समुचित कारण स्पष्ट करने तक रोका जाता है।
उन्होंने कहा कि आपको आईएफएमआईएस (ifmis) परियोजना अंतर्गत पेंशन मॉडयूल के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में कराने हेतु लिखा गया था। इस हेतु दिनांक 26 मई 2025 से 27 मई 2025 तक जिला पेंशन कार्यालय में पेंशन शिविर का आयोजन भी किया गया था। किंतु आपके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय को निराकरण हेतु नहीं भेजे गये हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण एवं देय स्वत्वों का निराकरण शासन की मंशानुरूप समय-सीमा में किया जाना है। किंतु आपके द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जो कि अत्यंत खेदजनक है।
संचालक पेंशन भोपाल म०प्र० के पत्र एवं आयोजित व्ही०सी० द्वारा आपके कार्यालय में लंबित कर्मचारियों/मृत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण तत्काल किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये थे। इस हेतु पूर्व में आपका वेतन लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण तक अथवा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है उनका समुचित कारण स्पष्ट करने तक रोका गया था। इसके पश्चात भी आपके द्वारा पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कराया गया है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।