भिंड : श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने बताया है कि म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ईकेवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका ईकेवाईसी अब तक पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें एक माह की समय-सीमा भीतर अनिवार्य रूप से ईकेवाईसी पूर्ण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में ईकेवाईसी पूर्ण न कराए जाने की स्थिति में संबंधित निर्माण श्रमिकों का पंजीयन निरस्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा जिस हेतु अपील मान्य नहीं की जावेगी। समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि ईकेवाईसी की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूर्ण करायें जिससे कि पात्र श्रमिक शासन की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहें।







