Saturday 15/ 03/ 2025 

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आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 23 फरवरी से शुरू हुये ऑनलाइन आवेदन 2024-25

भोपाल : राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी की गई है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे। आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी।

प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पोर्टल पर 21 मार्च , 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी। द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन किया जायेगा। द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी कलेक्टर को पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून
वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था
  • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम दिनांक- 26 मार्च 2009 से लागू। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
  • स्कूल की पड़़ोस की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
  • प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा।
वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन हैं ?

वंचित समूह – वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल।

कमजोर वर्ग – कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।

HIV ग्रस्त बच्चे

वंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण –
  • वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र, निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश।
  • कमजोर वर्ग के लिए बी.पी.एल. कार्ड मान्य।
  • महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे
  • HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र:
  • कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे
आनलाइन प्रक्रिया
  • आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में आनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्शित रखा जाये।
  • Online Application के पश्चात आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज लेकर सत्यापन केन्द्र जो आपके ग्राम/वार्ड के निकटस्थ शासकीय जनशिक्षा केन्द्र है वहा जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन में पात्र होने के उपरांत आनलाइन लाटरी प्रक्रिया में सम्मलित होने की पात्रता होगी। यदि सत्यापन के पश्चात अपात्र पाया जाता अथवा सत्यापन कराने नही जाते है तो प्रवेश पात्रता निरस्त हो जायेगी|
आनलाईन लाटरी
  • पोर्टल पर दर्ज लाॅक किये गये आवेदनों को ही लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन आधारित आॅनलाइन लाॅटरी के माध्यम से छात्रो को स्कूलों मंे सीट का आवंटन किया जायेगा। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, एक से अधिक बार पंजीकृत आवेदनो को निरस्त कर लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा ।
  • सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्शेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्शेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्शेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्शेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्शेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।
  • ग्राम/वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त निवासरत आवेदको के आवेदनो को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नही किया जायेगा।
आवेदक को स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना

लाटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदको को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल/बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया

प्रत्येक गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जांयेगे, जिसकी पोर्टल पर स्कूल के साथ मेंपिंग की जायेगी, ताकि प्र्रवेशार्थी को भी नोडल अधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। नोडल अधिकारी रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ तक संबंधित आवंटित स्कूल में प्रवेश कराया जायेगा |

स्कूल

आवेदन प्रक्रिया

 

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