ग्वालियर : असवार में बालाजी इलेक्ट्रिकल्स एण्ड प्रोविजन स्टेशनरी दुकान के संचालक विकास उर्फ गोलू गुप्ता ने दुकान में सिलेंडर का गोदाम बना रखा है। जो मानकों के हिसाब से गैर कानूनी है। बिना लाइसेंस की दुकानों पर गैस चूल्हे बेचने की आड़ में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है इन दुकानदारों को गैस सिलेंडर भी काफी आसानी से उपलब्ध हो जाता है 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गैस रिफिलिंग कर बेच देते हैं इस गोरखधंधे से बड़ा हादसा होने का खतरा मंडराते रहता है।
इन दुकानों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है दुकान के संचालक के पास न अनुमति है और न ही लाइसेंस। इसके बाद भी गैस का अवैध भंडारण किया जा रहा है।
क्या है खतरा
कानून के उल्लंघन के अलावा यह गैस एजेंसी एक बड़ा खतरा बन सकती थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके द्वारा जिन सिलेंडरों में गैस दी जा रही है, वे मानक के मुताबिक हैं या नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी भी हादसे की स्थिति में प्रभावित लोग दुकानदार पर क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान तो अवैध है।
कानून के गंभीर उल्लंघन का मामला
खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि दुकानों में चूल्हे बेचने की आड़ में गैस रिफिलिंग करना अवैध है. गैस रिफिलिंग से बड़ी घटना दुर्घटना होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है यह कानून का गंभीर उल्लंघन है। दुकानों को विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कड़ी शर्तें होती हैं। बिना लाइसेंस के 100 किलो से ज्यादा गैस का भंडारन नहीं हो सकता, जबकि यहां पर दर्जनों गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए है।