बालाघाट : नवागत कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देशानुसार रविवार को मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
जिसमें आबकारी वृत बालाघाट के द्वारा ग्राम पायली एवं पीपरटोला में अलग-अलग स्थानों पर बोरियों एवं डिब्बो में भरा हुआ लगभग 900 किलो लाहन जप्त कर 02 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वहीं सेम्पल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 90000 रूपये बताया गया है। कार्यवाही मे वृत प्रभारी, उपनिरीक्षक रमाकांत बघेल, आरक्षक सुरेंद्र गजभिए लखन चौधरी आरिफ खान उपस्थित रहे।