Wednesday 30/ 04/ 2025 

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भिंड : कलेक्टर ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.प्रा.वि. मनोहर का पुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया

कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर की कार्रवाई

भिंड  : कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक रामवरन सखवार शा.प्रा.वि. काछियन का पुरा विकासखण्ड अटेर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 03.15 बजे शासकीय प्राथमिक विद्यालय काछियन का पुरा विकासखण्ड अटेर की शाला बंद रहने की शिकायत पर आकस्मिक निरीक्षण खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र अटेर के द्वारा कराया गया। जिसमें निरीक्षण के समय शाला बन्द पाई गई तथा जाँच के दौरान 03.30 पर प्रभारी प्रधानाध्यापक रामवरन सखवार ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि मैंने शाला समय पर खोली थी तथा मैं विद्यालय खोलकर गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने चला गया था एवं मेरे अतिरिक्त दूसरा शिक्षक श्री बृजेश शर्मा बी.एल.ओ. की मीटिंग में कलेक्ट्रेट सभागार भिण्ड गये थे।

विद्यालय में जाँच के दौरान दर्ज 60 बच्चों में से 10 छात्र उपस्थित हुये। उक्त विद्यालयों में बच्चों की उपस्थित न्यून होने तथा शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं होने, साफ-सफाई नहीं होने एवं शासन की महात्वाकांक्षी एवं छात्रहित योजना ष्मध्यान्ह भोजनष् का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक रामवरन सखवार शा.प्रा.वि. काछियन का पुरा विकासखण्ड अटेर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 उपनियम 1, 2, 3 के तहत् कदाचार की श्रेणी में होकर दण्डनीय है।

अतः आपको अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर आपका मुख्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र अटेर किया जाता है। निलम्बन काल में नियमानुसार आपको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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