भिंड : कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने सीमांकन हेतु निलंबित कर्मचारी को भेजने एवं गलत सीमांकन करने के कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त ऊमरी श्री राजवीरसिंह भदौरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दीया रायपुरिया पत्नी हेमन्त रायपुरिया निवासी ग्राम पेवली, तहसील भिण्ड जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पटवारी हल्का नंबर 88 खसरा नम्बर 106 के सीमांकन के दिनांक 11 जून 2024 को राजस्व निरीक्षक राजवीरसिंह भदौरिया द्वारा निलंबित कर्मचारी रामशंकर सागर को भेजा गया जिसने रुपये 10 हजार की रिश्वत ली और गलत सीमांकन किया है।
राजवीरसिंह भदौरिया राजस्व निरीक्षक वृत्त ऊमरी द्वारा श्री रामशंकर सागर निलंबित कर्मचारी को सीमांकन हेतु भेजने एवं गलत सीमांकन करने के कारण भदौरिया राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय भिण्ड रहेगा। निलंबन अवधि में श्री भदौरिया रा.नि. नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।